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नागेंद्र राय को झटका अग्रिम जमानत याचिका खारिज मस्तूरी गोली कांड के शूटर विश्वजीत को मिली नियमित जमानत
Wednesday, 02 Sep 2026 18:00 pm
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बिलासपुर, 3 सितंबर 2026। 
अक्टूबर 2025 में मस्तूरी पुलिस स्टेशन अंतर्गत मस्तूरी गोलीकांड में एक तरफ मुख्य आरोपी विश्वजीत अनंत को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से नियमित जमानत मिल गई, वहीं दूसरी ओर नागेंद्र राय की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई। 2 सितंबर 2026 को एमसीआरसीए 1176 अग्रिम जमानत याचिका नागेंद्र राय और एमसीआरसी 7032 पर एक साथ जस्टिस संजय के अग्रवाल ने अंतिम आदेश दिया। नागेंद्र राय की ओर से अधिवक्ता अमृत दास ने पैरवी की वही विश्वजीत अनंत की ओर से अधिवक्ता शक्ति राज सिन्हा ने तर्क रखे।
शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत याचिका पर आपत्ति करते हुए कहा कि अभियुक्त लगातार 10 महीने से फरार है और जांच में कभी कोई सहयोग नहीं किया वहीं नागेंद्र राय के अधिवक्ता का कहना था कि पूरे प्रकरण में उनका कहीं सीधा नाम नहीं है। विश्वजीत अनंत को₹100000 के बैंड पर कुछ शर्तों के साथ जमानत प्राप्त हुई है। 
मस्तूरी गोलीकांड के मामले में चालान प्रस्तुत हो चुका है और इसके पहले भी उच्च न्यायालय से इस मामले में अकबर खान सहित कई आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। नागेंद्र राय की अग्रिम जमानत याचिका उच्च न्यायालय से खारिज होने के बाद अब यह देखने लायक रहेगा की पुलिस उन्हें कब तक गिरफ्तार कर पाती है या नागेंद्र राय गिरफ्तारी के पहले इससे और ऊपर की अदालत में चले जाएंगे।