24hnbc दुष्कर्म के अभियुक्त अधिवक्ता को नहीं मिली अग्रिम जमानत
Monday, 24 Aug 2026 18:00 pm
24 HNBC News
24hnbc.com
बिलासपुर, 25 अगस्त 2026।
अपने मुवक्किल से दुष्कर्म करने के आरोपी वकील को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया। जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस गजेंद्र सिंह की पीठ ने जांच के दौरान सामने आए होटल के अभिलेख पीड़ित के माता-पिता का बयान, दोस्तों का बयान तथा एफआईआर समेत अन्य सामग्री को देखते हुए राहत देने से इनकार किया। अभियोजन के अनुसार पीड़िता कानूनी सलाह के लिए आरोपी वकील के पास आई थी आरोप है कि वकील ने खुद को अविवाहित बताकर उससे शादी का प्रस्ताव रखा शुरुआत में पीड़िता ने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया पर आरोपी के लगातार आग्रह के चलते वह उसके लिए तैयार हो गई। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता को मिलने के लिए बुलाया और एक होटल ले गया जहां उसके नाम से कमरा बुक था। आरोप है कि पीड़िता के साथ आरोपी ने शारीरिक संबंध बनाने पर जोर दिया और शादी का भरोसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के अनुसार इसके बाद भी अलग-अलग मौकों पर दोनों ने शारीरिक संबंध बनाएं। जब पीड़िता ने आरोपी को शादी के लिए कहा तो उसने अपने मां की खराब तबियत का हवाला दिया और कहा सेहत ठीक होने के बाद शादी करेगा। बाद में पीड़िता को पता चला कि आरोपी शादीशुदा है और उसका एक साल का बच्चा भी है। तब उसने उज्जैन जिले के खार कुआं थाने में प्राथमिक दर्ज कराई।
हाई कोर्ट में आरोपी के वकील ने दलील दी की पीड़िता की ओर से की गई शिकायत में आरोपी के साथ कथित संबंधों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। हाई कोर्ट ने जांच के दौरान सामग्री पर गौर किया कोर्ट ने विशेष रूप से देवास एक होटल के प्रबंधक के 27 जून 2026 के बयान का उल्लेख किया जिसमें बताया गया की आरोपी 7 सितंबर 2025, 19 अक्टूबर 2025, 2 नवंबर 2025 और 25 दिसंबर 2025 को पीड़िता के साथ होटल आया था।