24hnbc पास्टर की अग्रिम जमानत याचिका सत्र न्यायालय से खारिज
Friday, 10 Jul 2026 18:00 pm
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बिलासपुर, 11 जुलाई 2026।
कोटा के सीएनआई चर्च के पास्टर ने एक परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया पीड़ित ने परिवाद दायर किया था परिवादी हरीश लाल के परिवाद पर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट से कोटा पुलिस को आदेश हुआ कि मामला दर्ज कर जांच करें। एफआईआर दर्ज की । इस मामले में मनीष आर मसीह में बिलासपुर डिस्टिक कोर्ट में अग्रिम जमानत निवेदन प्रस्तुत किया था। थाना प्रभारी कोटा ने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया उन्होंने कहां है कि अभियुक्त को यदि अग्रिम जमानत का लाभ मिलता है तो वह प्रार्थी एवं गवाहों को डरा धमका सकता है विवेचना को प्रभावित कर सकता है। न्यायाधीश ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की और कहा कि प्रकरण में आरोपीगण फरार हैं। ऐसे में अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।
कोटा का यह पूरा मामला बेहद संवेदनशील है क्योंकि पोस्टर पूर्व में जहां पदस्थ था वहां से शिकायत मिलने के बाद ही छत्तीसगढ़ डायोसिस अपंजीकृत ने उसका स्थान परिवर्तन कर कोटा किया था। और कोटा में पास्टर ने मसीही समाज के एक पूरे परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया।