मस्तूरी गोलीकांड में हाई कोर्ट ने दी राहत अकबर सहित तीन आरोपियों को मिली जमानत,
Thursday, 09 Jul 2026 18:00 pm
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बिलासपुर, 10 जुलाई 2026।
मस्तूरी गोलीकांड में जेल में बंद अकबर खान के साथ ही देवेश सुमन उर्फ निक्कू, मोहम्मद मुस्तकीम उर्फ नफीस और मोहम्मद मतीन को एक साथ बेल प्राप्त हुई। सबकी जमानत याचिकाएं अलग-अलग थी कोर्ट ने कहा है कि चालान जो लगभग 459 पेज में है और गवाहों की संख्या जो 73 है को देखते हुए इसका ट्रायल लंबा चलेगा। आरोपी जेल में बंद है, इसे देखते हुए जमानत दी जा रही है। जमानत याचिका एनसीआरसी नंबर 1603 में अभियुक्त अकबर खान की तरफ से सीनियर एडवोकेट मनोज पराजपैय ने पैरवी की अन्य जमानत याचिका 1678, 2344, 2495 में क्रमशः अधिवक्ता राहुल गोस्वामी, एम आशा, भास्कर पयासी उपस्थित हुए जमानत याचिकाओं का विरोध आपत्ति करता की ओर से अधिवक्ता प्रफुल्ल भारत, और उमाकांत सिंह चंदेल ने किया। राज्य की ओर से अधिवक्ता एच ए पी एस भाटिया उपस्थित हुए। जमानत आदेश ₹100000 का ब्रांड गवाहों को प्रभावित न करना, लगातार पेशी में उपस्थित होना जैसी शर्ते हैं।
अपराध क्रमांक 736/25 धारा 109,3,5, 612 बीएनएस 25,27 आर्म्स एक्ट मस्तूरी गोलीकांड के मामले में पहली जमानत उच्च न्यायालय से अकबर खान को मिली। एनसीआरबी 1603/2026 फीलिंग डेट 32.20.26 कई बार सुनवाई हुई तारीख है बताती है कि मामला आसान नहीं था। उदाहरण देखिए 13.2 के बाद 22.2, 3.3, 17.3, 13.4, 28.4, 11.5, 29.6 और अंत में 2 जुलाई 2026 को जस्टिस संजय के अग्रवाल के बेंच से अकबर खान को बड़ी राहत मिली और उन्हें जमानत प्राप्त हुई। जमानत का आदेश 12 पृष्ठ में है सत्र न्यायालय बिलासपुर में अकबर खान की जमानत की औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है और वह जेल से रिहा हो चुका है।
इस पूरी खबर को बिलासपुर सहित छत्तीसगढ़ के किसी भी अखबार ने प्रकाशित नहीं किया यह बात बहुत कुछ कहती है। मस्तूरी गोलीकांड मामले की सुनवाई चतुर्थ सत्र न्यायालय बिलासपुर में चल रही है। जमानत की खबर का न छपना इस पूरे मामले के संवेदनशील होने की ओर इशारा करता है। जेल में बंद आरोपियों में सबसे प्रमुख नाम विश्वजीत अनंत का है।
मस्तूरी का गोलीकांड अपराध घटित होने के तीन दिन के भीतर ही इस अपराध में शामिल लोगों की धड़पकड़ शुरू हो गई थी। पहले राउंड की गिरफ्तारी विश्वजीत अनंत की हुई थी और उसके बयानों के आधार पर अकबर खान को गिरफ्तार किया गया था। अकबर खान के बयानों में मस्तूरी के कांग्रेस नेता नागेंद्र राय और टाकेश्वर पटेल का नाम आया था। जिन्हें अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। वे लगातार फरार हैं। दो अभियुक्त की फरारी में ही अन्य सभी गिरफ्तार अपराधियों के चालान प्रस्तुत हुए। सत्र न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई चल रही है और अभी भी बिलासपुर पुलिस फरार आरोपियों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। आरोपियों की जमानत पर सबसे रोचक जवाब गूगल का है गूगल के अनुसार 9.7 में भी सभी आरोपी बिलासपुर सेंट्रल जेल में बंद है और उनकी जमानत याचिका खारिज हुई है गूगल बाबा दो आरोपियों को फरार बताता है।