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जयदीप पर सख्त हुआ कोर्ट 7 दिन के भीतर दर्ज करें एफआईआर, लापरवाही को माना जाएगा अवमानना
Monday, 15 Jun 2026 18:00 pm
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बिलासपुर, 16 जून 2026। 
लगभग एक माह पूर्व जिला न्यायालय बिलासपुर से सिविल लाईन थाने को निर्देशित किया गया था कि जयदीप रॉबिंसन निवासी विद्यानगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर 16 जून को न्यायालय में उपस्थित हो इस आशय के आदेश पत्र प्रतिवादी के अधिवक्ताओं ने सिविल लाईन थाने को पूर्व में ही शौप दिए थे पर आज 16 जून को थाने की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
माननीय न्यायाधीश ने इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित थाना टीआई को ज्ञापन जारी किया है और 7 दिन के भीतर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि ऐसा न होने पर इस न्यायालय की अवमानना माना जाएगा। 
गौरतलब है की यूसीएमएस का फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल करते हुए जयदीप रॉबिंसन ने नजूल सीट स्थित एक बेशकीमती भूमि को न केवल बेचा बल्कि अपने खाते में बिक्री के लंबी रकम प्राप्त की थी और इसी संदर्भ में कोर्ट में मामला चल रहा है।