24hnbc सबके लिए नियम पर विज्ञापन के लिए रहम की उम्मीद क्यों करता है, अखबार मालिक
Wednesday, 01 Apr 2026 18:00 pm
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बिलासपुर, 2 अप्रैल 2026।
सबको नियम से चलने की सलाह देने वाला मीडिया जब अपनी बारी आती है तो संबंधित अधिकारी नियम विरुद्ध काम करने के लिए दबाव बनाता है, और यह पूरा मामला सरकारी विज्ञापन प्राप्त करने के लिए है। मुख्य रूप से अखबार को विज्ञापन के लिए एक वर्ष पूरा करना जरूरी है, इसका नियमित होना जरूरी है और विज्ञापन सूची में शामिल होने के लिए आवेदन पत्र समिति के समक्ष तभी जाएगा जब संबंधित जिले के कलेक्टर का रिपोर्ट लगा हो।
बिलासपुर में इन दिनों कुछ ऐसे अखबार के प्रतिनिधि, मलिक, संपादक एसडीम, कलेक्टर और संयुक्त संचालक जनसंपर्क के चक्कर काट रहे हैं। जिन्हें पूर्व में कभी यहां नहीं देखा गया। सीधे कह इनके अखबार को बंद हुए कई वर्ष बीत गए और अब पुराने कालातीत हो चुके घोषणा पत्र को आधार बनाकर अपने आवेदन पत्र को विचारार्थ रखना चाहते हैं। किसी अखबार का जन्म तभी माना जाता है जब वह घोषणा पत्र के साथ अपनी अखबार की प्रकाशित प्रति संबंधित एसडीएम, कलेक्टर और जनसंपर्क कार्यालय में जमा करता है उसके बाद उसे प्रशासन की तिथि जैसे दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक व मासिक कि प्रत्येक प्रति नियमित रूप से जनसंपर्क कार्यालय को देनी होती है। नियमित प्रकाशन की पहली शर्त पूरी होने पर ही अन्य शर्तों को पूरा करते हुए सरकारी विज्ञापन के लिए आवेदन पत्र जमा किया जा सकता है पर यहां ऐसे कुछ अखबार के मालिक रायपुर में आवेदन करना चाहते हैं। जिनके अखबार चार पांच वर्ष पूर्व बंद हो चुके हैं और वह नियमित की श्रेणी में आवेदन देना चाहते हैं तो पहली गेंद एसडीएम कार्यालय में खेलते हैं। एसडीएम गेंद को जनसंपर्क की ओर धकेलते हैं और फिर बारी आती है कलेक्टर की हर अखबार नवीश को लगता है कि नियमों को कूड़े में डालकर अधिकारी उनके आवेदन को " समस्त अहर्ता पूरा करता है" की टैगलाइन लगाकर ऊपर भेज दे...।