24 HNBC News
पदाधिकारी की प्रमाणित सूची जारी करने का अधिकार रजिस्टर के पास निर्वाचन अधिकारी ने करा दिया चुनाव
Thursday, 26 Mar 2026 18:00 pm
24 HNBC News

24 HNBC News

24hnbc.com
बिलासपुर, 27 मार्च 2026। 
छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ़ एजूकेशन पंजीकृत का विवादित चुनाव आज हो गया। हमने संभावित परिणामों की घोषणा कल ही कर दी जो पूर्णता वही हुई जो हमने व्यक्त किया था। कथित चुनाव में जीते हुए प्रत्याशी माला पहनकर प्रभु का आशीर्वाद ले रहे हैं। निर्वाचन अधिकारी ने तो अपना काम निपटा दिया पर समिति के चुनाव में अनिवार्य धारा 27 की प्रमाणित प्रतिलिपि जारी करने का अधिकार रजिस्टर को है और धारा 27 की प्रमाणित प्रतिलिपि ही समिति चुनाव के पदाधिकारी को वैधता देती है। तो अब यह गेंद रजिस्टर के पाले में जाएगी 1 दिसंबर 2025 को अवर सचिव रैना जमाल आईएएस ने जो आदेश जारी किया था उसके अनुसार चुनाव 30 दिवस के भीतर कराए जाने थे अर्थात यह अवधि 30 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गई और इस बीच निर्वाचन अधिकारी ने 27 दिसंबर को एक बैठक मात्रा बुलाई। 26 फरवरी 2026 को रजिस्टर पद्मिनी भोई आईएएस ने निर्वाचन अधिकारी/एसडीएम रायपुर को एक आदेश दिया था और उसमें कहा था की आपत्तिकर्ता शशि वाघे की आपत्तियों का निराकरण करें और इस कार्यालय को अवगत करायें।
जिस पर निर्वाचन अधिकारी ने ना तो आपत्तियों का निराकरण किया ना ही रजिस्टर कार्यालय को अवगत कराया। उच्च न्यायालय बिलासपुर में 1962 / 2026 रिट पीटीशन पर सोमवार को बहस है और इस रिट पीटीशन राजस्थान फॉर्म सोसायटी, कलेक्टर रायपुर और निर्वाचन अधिकारी एसडीएम रायपुर तीनों पक्षकार हैं। ऐसे में यह चुनाव विधि का महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया है। 
सबसे बड़ा प्रश्न है निर्वाचन अधिकारी ने किसी आदेश के तहत चुनाव करवाया अवर सचिव के आदेश की समय सीमा 30 दिसंबर को समाप्त हो गई थी और इस तारीख के बाद अवर सचिव रजिस्टर फॉर्म सोसायटी, कलेक्टर रायपुर ने कोई भी नया आदेश पारित नहीं किया था। तो चुनाव किस आदेश पर हुआ।