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24hnbc मिशन के आंच में जलेंगे ब्रिलिएंट और यूनिटी
Tuesday, 04 Nov 2025 18:00 pm
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बिलासपुर, 5 नवंबर 2025। 
3 नवंबर को जब छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय डीबी में मिशन अस्पताल लीज निरस्तीकरण की सेकंड अपील पर बहस चल रही थी तब याचिकाकर्ता के वकील ने शासन द्वारा लीज निरस्तीकरण पर प्रश्न उठाया। कहा कि मूलभूमि से एक बड़ा भूखंड राय साहब बनवारी लाल को बेचा गया इसे आधार बनाकर मिशन अस्पताल की लीज निरस्त की गई, पर जो भूखंड बेचा गया इसकी लीज को तो अभी हाल ही में नवीनीकरण किया गया और यह नवीनीकरण 8 टुकड़ों में हुआ है। शासन की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने इसका जो जवाब दिया है उससे यह पता चलता है कि 28 अक्टूबर 2025 को न्यायालय नजूल ने ब्रिलिएंट पब्लिक स्कूल के लीज धारकों और उसके बाजू में संचालित यूनिटी के लीज धारकों को नोटिस किया गया है। कहां गया है कि क्यों न आपकी लीज निरस्त की जाए अर्थात बरसों पहले सीडब्ल्यूबीएम के संचालकों ने भूमि के एक बड़े टुकड़े को राय साहब बनवारी लाल को बेचा जिसका प्रकरण वर्षों तक न्यायालय में विचाराधीन रहा। 
उच्चतम न्यायालय को राहत नहीं मिली पर हक्रशी की लिमिटेशन को आधार बनाकर नाम प्रविष्ट हुआ और अब न्यायालय नजूल द्वारा जब मूल लीज होल्डर की टाइटल निरस्त हुई तो बेची गई भूमि भी दोबारा विवादित हो गई।