24hnbc अपंजीकृत संस्था का स्वयंभू पदाधिकारी कैसे देता है आदेश
Thursday, 30 Oct 2025 18:00 pm
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बिलासपुर, 31 अक्टूबर 2025।
अपंजीकृत के अवैधानिक सचिव ने छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ़ एजुकेशन पंजीकृत द्वारा संचालित स्कूलों के प्राचार्य को 30-10 की तारीख पर एक पत्र जारी किया और कहा की फीस का पूरा पैसा डायोसिस के खाते में आना चाहिए। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ़ एजुकेशन की वैधानिक समिति से प्राप्त जानकारी के आधार पर पुरानी अवैध समिति जिसके फर्जी सचिव नितिन लॉरेंस ही थे उनकी समिति ने वेतन मत का 3 करोड नहीं दिया है। वाउचर बताते हैं कि 7 से 10 दिन के भीतर 30 से 38000 के पौधे ही खरीदे गए। स्कूल की वित्तीय स्थिति इतनी खराब है कि यदि स्कूल का वेतन 19 लाख रुपए है तो खाते में केवल 16 लाख रुपए ही पड़े हैं। प्रश्न उठता है कि 80 लख रुपए का पीएफ ना देना कोविड काल का वेतन न देना के बावजूद बिल्डिंग संधारण मद में कई लाख रुपए कैसे खर्च कर दिए गए। अपंजीकृत संस्था का अवैधानिक सचिव स्वयं को स्वयंभू प्रमुख मानते हुए स्कूलों को जो लेटर लिख रहा है उससे ही ये पता चलता है कि जब वह अवैधानिक तरीके से पद पर था तो उसने किस तरह स्कूलों की राशि का दुरुपयोग किया होगा।