24hnbc पद से हटने के बाद, बढ़ गई नितिन लॉरेंस की कानूनी दिक्कतें
Friday, 03 Oct 2025 00:00 am
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बिलासपुर ,3 अक्टूबर 2025।
छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ़ एजुकेशन कि दो समितियां के बीच में चल रहे विवाद का पटाक्षेप 29 सितंबर 2025 के दिन रजिस्टर के उस आदेश से हो गया जिसमें रजिस्टर ने नितिन लॉरेंस, जयदीप रॉबिंसन वाली समिति के कार्यकाल को विधि शून्य घोषित किया। रजिस्टर पद्मिनी भोई साहू आईईएस ने अपने आदेश में कहा कि छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ़ एजुकेशन छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 संशोधित 1998 के अधीन पंजीयन क्रमांक 2937 दिनांक 5 जून 2010 पर पंजीकृत संस्था है। जिस पर उक्त अधिनियम के समस्त प्रावधान प्रभावशील हैं। प्रकरण में श्रीमती शशि वाघे है। आदेश में कहा गया है कि समिति की वर्तमान कार्यकारिणी अर्थात बिशप और नितिन लॉरेंस जिसकी सूची दिनांक 25 जुलाई 2024 को सहायक फॉर्म एवं संस्था छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा जारी की गई को निरस्त किया जाता है। तथा वर्ष 2022 में जारी सूची जिसमें कोई विवाद नहीं था को निर्देशित किया जाता है कि नए चुनाव कराये। इस आदेश से सिविल लाईन थाना रायपुर में नितिन लॉरेंस, जयदीप रॉबिंसन , रूपिका लॉरेंस , अजय उमेश जेम्स, एसके नंदा के विरुद्ध दर्ज एफआईआर धारा 420, 468, 469, 471, 34 में लगे आरोप की नितिन लॉरेंस और अन्य ने फर्जी पदाधिकारी बनकर स्कूलों का संचालन किया लोक सेवकों को छला। छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ़ एजुकेशन के खातों का संचालन किया। को बल मिलता है आईएएस रजिस्टर के आदेश से स्पष्ट होता है कि नितिन लॉरेंस ने धारा 27 की जो सूची प्रस्तुत की वह विधि मान्य नहीं थी। इस आदेश के परिपेक्ष में मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग में जो प्रकरण नितिन लॉरेंस, जयदीप रॉबिंसन के विरुद्ध चल रहे हैं उनमें भी तेजी आएगी। इतना ही नहीं सैकड़ो कर्मचारियों का लाखों रुपया पीएफ का जो नहीं पटाया गया है में भी भविष्य निधि आयुक्त धारा 409 के अंतर्गत पृथक एफआईआर कर सकते हैं।
छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों में दर्ज पांच एफआईआर जहां नितिन लॉरेंस, जयदीप रॉबिंसन ने संस्था का पदाधिकारी बनते हुए स्कूलों का ताला तोड़ा, कब्जा किया, पदस्थ प्राचार्यों को हटाया सब में गिरफ्तारी की तलवार लटक रही गई। पद से हटाने के बाद कानूनी लड़ाइयां अब कठिन दौर में जाएगी।