बिलासपुर। नजूल सीट नंबर 24 प्लॉट नंबर 1/1, व 1/2 की जमीन पर निगम ने यह कहते हुए कलेक्टर कोर्ट में आवेदन लगाया था कि यह जमीन उसे रैन बसेरा के लिए प्राप्त हुई है निगम के आवेदन पर न्यायालय ने नजूल कोर्ट के आदेश पर स्थगन दिया था नजूल कोर्ट ने इस खुले प्लाट को उसके भूस्वामी जिले लाल किले लाल नाम से दर्ज करने का आदेश किया था । इसके विरुद्ध निगम ने न्यायालय ने यह दावा किया कि उक्त जमीन उसे वर्ष 2012 -13 रैन बसेरा के लिए आवंटन की गई है। स्थगन प्राप्त करने के बाद निगम न्यायालय में एक भी ऐसा दस्तावेज नहीं दे पाई जिससे यह दावा पुख्ता होता कि उक्त जमीन निगम के नाम आवंटित है। इसी बीच निगम ने ऑनलाइन अपने नाम इस भूमि को चढ़ा भी लिया था न्यायालय ने निगम के अतिरिक्त अन्य दो दावेदार दीपेंद्र सिंह और मूल खातेदार जिले लाल किले लाल के दावे को भी निरस्त किया और इस प्लाट को खुला नजूल भूमि के रूप में दर्ज करने का आदेश किया।