24 HNBC News
24hnbc कैसे हो गई श्री राम मंदिर ट्रस्ट की भूमि निजी व्यक्ति के नाम .....?
Tuesday, 24 Dec 2024 18:00 pm
24 HNBC News

24 HNBC News

24hnbc.com
बेमेतरा, 25 दिसंबर 2024।
(समाचार संकलन राघवेंद्र सिंह)
बेमेतरा। कलेक्टर बेमेतरा द्वारा अपने आर्डर शीट दिनांक 04/11/2020 को आदेश मे स्पष्ट उल्लेख किया गया है की श्री राम मंदिर ट्रस्ट की भूमि लोक न्यास की भूमि है तथा लोक न्यास अधिनियम 1963 के अनुसार न्यास भूमि का अंतरण संभव नहीं है.
परन्तु तत्कालीन एसडीम एवं वर्तमान ओएसडी राजस्व मंत्री दुर्गेश वर्मा द्वारा अपनी अधिकारिता एवं लोक न्यास अधिनियम के नियम का उल्लंघन करते हुए 
श्री राम मंदिर ट्रस्ट की भूमि ग्राम सिंधौरी खसरा नम्बर 508 रकबा 1.773 हैक्ट. को आवेदक सुमित कौर सलूजा पिता बलमित कौर सलूजा के नाम पर तबादला एवं पंजीयन करने का विधि विरुद्ध अधिकारिता रहित आदेश किया गया.
श्री राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यो द्वारा वर्ष 2023 मे इसकी जानकारी होने पर आपत्ति दर्ज कराई गयी एवं विवाद मीडिया के प्रकाश मे आने से कलेक्टर बेमेतरा द्वारा अपर कलेक्टर की अध्यक्षता मे जाँच टीम का गठन किया गया.
जाँच टीम द्वारा 17/10/23 को अपनी रिपोर्ट कलेक्टर बेमेतरा को दी गयी जिसके बिंदु क्रमांक 10 मे स्पष्ट लिखा गया है की --
न्यायलय कलेक्टर द्वारा 4/11/2020 को प्रकरण ख़ारिज किये जाने पश्चात आवेदक गण लोक न्यास अधिनियम 1951की धारा 8 के तहत सिविल न्यायलय मे वाद दायर करते परन्तु अनुविभागिय अधिकारी बेमेतरा दुर्गेश वर्मा द्वारा पारित आदेश दिनांक 03/09/2021 विधि विपरीत है साथ ही प्रक्रियत्मक त्रुटि के साथ जानबूझकर विधिक भूल की गयी है.