24hnbc अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्यवाही ग्राम पंचायत महमंद का मामला
Wednesday, 09 Oct 2024 18:00 pm
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बिलासपुर,10 अक्टूबर।
कलेक्टर के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं नायब तहसीलदार के द्वारा ग्राम पंचायत महमंद मे खसरा नंबर 151/217 पर बड़े पैमाने पर हो रहे अनाधिकृत विकास एवं अवैध कालोनी निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया।
एसडीएम ने बताया कि उक्त खसरा नंबर पर अवैध प्लाटिंग की जानकारी प्राप्त होने पर नायब तहसीलदार के द्वारा अवैध प्लाटिंग के संबंध मे जांच प्रतिवेदन प्रेषित किया गया। उपरोक्त निरीक्षणाधीन भूमि के विभाजन के लिए कार्यालय नगर एवं ग्राम निवेश से अनुज्ञा प्राप्त नहीं की गयी है। उपरोक्त भूमि पर कोई आंतरिक एवं बाह्य विकास कार्य (यथा प्रस्तावित मार्ग, समतलीकरण, बाउंड्रीवाल, नाली, उपखंडो का चिन्हांकन) सक्षम प्राधिकारी की अनुमती से नहीं किया गया है। ये भूमि छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 के तहत व्यपवर्तित भूमि नहीं है।उपरोक्त निरीक्षणाधीन भूमि का उपविभाजन करने वाले व्यक्ति के द्वारा कालोनी निर्माण हेतु कॉलोनाइजर के रूप में सक्षम अधिकारी से पंजीयन नही कराया गया है। जिस पर संज्ञान लेते हुए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा भूमि स्वामी हुसैन अली को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया एवं निर्धारित समय सीमा पर संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने एवं किसी भी प्रकार का विधिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने पर अवैध प्लाटिंग की विरुद्ध कार्यवाही की गई और आगे भी इस प्रकार की कार्यवाही जारी रहेगी।