
गुवाहाटीः असम के गुवाहाटी हाईकोर्ट की कोहिमा पीठ ने कुत्ते के मांस की व्यावसायिक बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के नगालैंड सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है.लाइसेंसधारी कुत्ते के मांस के व्यापारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एस. हुकातो स्वू ने शुक्रवार को कहा कि यह रोक अगली तारीख तक जारी रह सकती है, क्योंकि राज्य सरकार ने अभी तक अपनी जवाब दाखिल नहीं किया है.कुत्ते के मांस पर प्रतिबंध लगाने वाला नगालैंड सरकार का फैसला चार जुलाई को प्रभावी हो गया था.मुख्य सचिव तेमजेन टॉय द्वारा हस्ताक्षर की गई अधिसूचना में सरकार ने बाजार में कुत्तों की खरीद-फरोख्त और व्यावसायिक आयात पर रोक लगा दी थी. इसके साथ ही रेस्तरां में कुत्तों का मांस परोसे जाने को लेकर भी पाबंदी लगाई गई थी.सरकार ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियमन 201 को इस पाबंदी का प्रमुख कारण बताया था.