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24hnbc नगद लेन देन पर लगेगा जुर्माना
Sunday, 29 Nov 2020 18:00 pm
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नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। देश में कर चोरी पर अंकुश लगाने के लिए धारा 269ST के तहत आयकर अधिनियम के जरिये किसी भी व्यक्ति को एक दिन में एक व्यक्ति से 2 लाख रुपये या उससे अधिक नकद राशि लेने पर जुर्माना देना पड़ सकता है। 2 लाख रुपये या उससे अधिक की राशि के लेन-देन की अनुमति अकाउंट पेयी चेक या अकाउंट पेयी बैंक ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (ईसीएस) के बैंक खाते के माध्यम से उपयोग करने की अनुमति है। बैंक खाते के माध्यम से ईसीएस में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आईएमपीएस (तत्काल भुगतान सेवा), यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस), आरटीजीएस (रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट), एनईएफटी (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और बीएचआईएम) के माध्यम से भुगतान शामिल है