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24hnbc डब्ल्यूपी के लंबित होते कैसे बिक गई मिशन की 1 एकड़ जमीन
Sunday, 13 Nov 2022 18:00 pm
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समाचार :-
बिलासपुर, 14 नवंबर 2022। कुदुदंड पटवारी हल्का नंबर 34, बिलासपुर जिसे क्रेता - विक्रेता वार्ड नंबर 3 कहते हैं। खसरा नंबर 296/1 में से 1 एकड़ जमीन बिक गई। बेचने वाला चर्च ऑफ़ खाईस्ट मिशन इन इंडिया सी ओ सी एम आई पंजीयन क्रमांक 11/1953-54, के कथित सचिव ने यह संपत्ति 2021 में बेच दी, ऐसा तब हुआ जब माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में डब्ल्यूपीसी 7292/2011 का अंतरिम आदेश यह कहता है कि संस्था अपनी किसी संपत्ति को नहीं बेचेगी। ये आदेश 16 /6/2022 को भी हुआ। सी ओ सी एम आई के सदस्य सितंबर माह 2022 से सिविल लाइन थाने में एक आवेदन देकर इंतजार कर रहे हैं की 296/1 खतरे में से 1 एकड़ जमीन बेचने वाले पदाधिकारी के खिलाफ प्रकरण दर्ज हो जाए पर अभी तक उनका इंतजार समाप्त नहीं हुआ है। सी ओ सी एम आई का विधान अधिनियम 1973 धारा 21 कहती है कि संस्था जमीनों को एक्वायर तो कर सकती है पर उसे बेचना बेचना लीज पर देना, किराए पर दे देना संभव नहीं है ऐसे में प्रश्न उठता है कि जब विधान में जो चीज संभव ही नहीं है वह कैसे की जा सकती है। साथ ही खरीदी बिक्री का जो कारण 107 कर्मचारियों का पीएफ पटाने के लिए भूमि बेचना कहा जा रहा है वह तो 1982 से लंबित है। अर्थात जिस दिन 107 कर्मचारियों को नौकरी दी गई पीएफ तो उसी दिन से कटना था ऐसे में पीएफ के पैसे का अन्यत्र उपयोग अपने आप में धोखाधड़ी है यदि जांच एजेंसी सी ओ सी एम आई के आर्थिक मामले को गंभीरता से जांच करें तो पीएफ के पैसे का अन्यत्र उपयोग बड़ी धोखाधड़ी है और इसमें तमाम पदाधिकारियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण पृथक से दर्ज हो सकता है।