24hnbc 23 महीने जेल में बंद रहने के बाद पत्रकार कप्पन को मिली सुप्रीम कोर्ट से बेल
Thursday, 08 Sep 2022 18:00 pm
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समाचार - बिलासपुर
बिलासपुर, 9 सितंबर 2022।
सिद्दीक कप्पन को 5 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया था जब वे हाथरस में हुए एक दलित लड़की के कथित गैंगरेप और हत्या का मामला की रिपोर्टिंग करने के लिए पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे। आज कप्पन की जमानत याचिका पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू यू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की बेंच ने सुनवाई की सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए पूछा हर व्यक्ति को स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार है वह यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि (हाथरस) पीड़ित को न्याय की जरूरत है और एक आम आवाज उठाएं क्या यह कानून की नजर में अपराध होगा। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने पैरवी की उन्होंने कहा कि हाथरस की घटना को अशांति फैलाने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास किया गया था बेंच ने जेठमलानी के तर्क को को ठुकरा दिया। कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि कफन को अगले 6 माह तक दिल्ली में रहना होगा उसके बाद वह केरल जा सकते हैं साथ ही हर हफ्ते स्थानीय पुलिस स्टेशन में शर्तों के साथ उपस्थिति दर्ज करानी होगी। कप्पन पर आईपीसी की धारा 153 ए, 295 ए, 224 ए, देशद्रोह, 120 बी, साजिश यूएपीए के तहत केस दर्ज है। 29 अगस्त को केरल के पत्रकार कप्पन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी करके 5 सितंबर तक जवाब मांगा था।