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24hnbc कोयला कर्मचारियों की गृह निर्माण समिति में चल रहा लंबा घपला
Friday, 03 Jun 2022 00:00 am
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समाचार - बिलासपुर
बिलासपुर। उप पंजीयक सहकारी संस्थाओं बिलासपुर के कर्मचारी और समिति निरीक्षक अपने कार्य के प्रति इतने लापरवाह हैं इसका एक नमूना इसी विभाग का आदेश दिनांक 11 जनवरी 2021 से जाहिर होता है आदेश में श्रीमती मंजू महेंद्र पांडे उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर ने 10 सहकारी समितियों को संचालक मंडल नहीं रहने के कारण उनका अवसान होने और समितियों के संचालन हेतु प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करने का आदेश दिया। इनमें से नौवें नंबर पर कोयला कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी सोसायटी मर्यादित बिलासपुर का नाम भी है जिसका पंजीयन क्रमांक 285 है। इस समिति का प्राधिकृत अधिकारी श्री आरएन तिवारी को बनाया गया । इतने पुराने आदेश का परिपालन आज दिनांक तक नहीं हो सका है इसी बीच आरएन तिवारी का सेवानिवृत्ति का समय आ गया और उन्होंने इस आदेश को संशोधित करा लिया यह कहते हुए कि वे सेवानिवृत्ति के पड़ाव पर कोई विवाद नहीं चाहते लिहाजा अधिकारी ने एक अन्य महिला अधिकारी को प्राधिकृत अधिकारी बना दिया इस आदेश को भी 15 कार्य दिवस से अधिक हो चुका है किंतु आज तारीख तक कोई सरकारी प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। यदि लगरा समिति के संचालक मंडल के द्वारा कार्यभार सौंपने में कोई अड़चन आती है तो सहकारी समितियों का नियम 49/8 इतना अधिकार देता है कि अवसान अधिकारी पुलिस बल की सहायता प्राप्त कर एक तरफा चार्ज ले सकता है। जानकारी मिली है कि इस बीच में सहकारी संस्था के कुछ अधिकारियों ने कोयला कर्मचारी गृह निर्माण समिति में चार्ज ना लेने के एवज में रुपए 50,000 प्राप्त कर प्रक्रिया को जानबूझकर डिले किया है । यहां पर यह बताना जरूरी है कि कोयला कर्मचारी गृह निर्माण समिति के खिलाफ एसएस उद्योग ने उच्च न्यायालय में प्रकरण दर्ज करा रखा है और सहकारी संस्थाएं के जिम्मेदार अधिकारी भी उस प्रकरण में पक्षकार हैं उसके बावजूद ऐसी लापरवाही अचरज में डालती है।