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24hnbc टाउनशिप पर कौन पड़ेगा भारी निगम या बीएसपी
Friday, 20 Nov 2020 18:00 pm
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भिलाई। भिलाई टाउनशिप में भवन अनुज्ञा, लाइसेंस, प्रापर्टी टैक्स आदि को लेकर चल रहा विवाद और गहराता जा रहा है। भिलाई इस्पात संयंत्र-बीएसपी और जिला प्रशासन के बीच पूर्व में चार से ज्यादा बैठकें हो चुकी है। दावा किया जाता रहा है कि टाउनशिप में राज्य सरकार के नियमों के तहत ही कार्रवाई की जाएगी। इस बात से अब भिलाई इस्पात संयंत्र ने पल्ला झाड़ लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भेजे गए पत्र में संयंत्र प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि सेल का नियम ही लागू होता है। सेल प्रबंधन के फैसले पर अमल किया जाएगा। इस बात को लेकर भिलाई स्टील सिटी चैंबर ने आपत्ति जताई है। विधायक देवेंद्र यादव से चर्चा कर जल्द ही बीएसपी और जिला प्रशासन के बीच बैठक कराने की मांग की है। संभावना जताई जा रही है कि 23 या 25 नवंबर को बैठक हो सकती है।मुख्यमंत्री से शिकायत पर मिला जवाबअध्यक्ष ज्ञानचंद जैन का कहना है कि व्यापारियों की मांगों पर अमल नहीं होने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से शिकायत की गई थी। बीएसपी प्रबंधन और प्रशासन की बैठक का मिनट्स भी सरकार को भेजा गया था। मुख्यमंत्री के पत्र के प्रति उत्तर में भिलाई इस्पात संयंत्र कहा कि दुकान निर्माण के लिए अनुमति एवं ऊंचाई आदि के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार भिलाई इस्पात संयंत्र का है। इसी तरह हाउस लीज योजना के तहत सेल द्वारा निर्णय के अनुसार स्थापित नीति में संशोधन करने का अधिकार सेल बोर्ड को है।