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24hnbc बुलडोजर से ऊपर हैं कुछ नियम, नहीं चल सकती मनमानी
Saturday, 23 Apr 2022 18:00 pm
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समाचार - बिलासपुर
बिलासपुर। स्थानीय निकाय की ये जिम्मेदारी है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर किसी तरह का अतिक्रमण न होने दें, साथ ही उन्हें ही यह देखना है की निर्माण काम स्वीकृत अनुमति के अनुसार हो। यह दोनों काम न होने की दशा में अतिक्रमण हटाने वाले दस्ते अपना काम करते हैं। यह पहला अवसर नहीं है जब बड़े न्यायालयों के सामने अतिक्रमण हटाने के तौर तरीकों के प्रकरण ना पहुंचे 1989 में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू हौकर, राइट टू सेंल्टर पर हॉरर भारी नहीं पड़ सकता। भूमि विकास अधिनियम 1984 मध्यप्रदेश यह कहता है कि किसी भी अतिक्रमण को हटाने के पूर्व 10 दिन का नोटिस अनिवार्य है। इससे आगे जाकर 2014 में यूपीए सरकार ने स्ट्रीट वेंडर एक्ट लागू किया जिसके तहत सार्वजनिक स्थान पर गलत तरीके से लगाई गई दुकान को पहले 30 दिन का फिर 15 दिन का फिर 3 दिन का नोटिस दिया जाएगा। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से निर्मित भवन व्यावसायिक स्थल लोगों के घर और उपासना स्थल तोड़े जा रहे हैं उसेसे ऐसा लगता है कि रूल ऑफ लॉ के स्थान पर किसी की सनक काम कर रही है। शिक्षित समाज में इस तरह के तौर तरीके बर्दाश्त के बाहर हैं जितनी जल्दी यह तथ्य व्यवस्था को समझ में आए उतना अच्छा है आम जनता को भी यह समझना होगा कि चलना तो नियम से ही होगा वैसे भी भारत जैसे देश में शहरी गरीबी में स्लम्स में रहने वालों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है और आने वाले समय में अतिक्रमण भी बड़ी समस्या बन जाएगी ऐसे में नियमों से चलना और चलाना एकमात्र तरीका होगा काम का अधिकार जीवन का अधिकार हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 से जुड़े हुए हैं और इस पर पर्याप्त नियम है व्यवस्था को भी इन्हें समझना चाहिए।