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24hnbc सहमति के आधार पर शारीरिक संबंध 18 से विवाह की आयु 21, सांसद क्या पढ़ कर बना रहे हैं कानून
Wednesday, 22 Dec 2021 18:00 pm
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समाचार - बिलासपुर
बिलासपुर। केंद्र सरकार के ऊपर यह आम आरोप है कि वह सत्ता के लिए संवैधानिक संस्थाओं का तेज खत्म कर रही है इसी कड़ी में एक आरोप अब संसद पर भी लग रहा है कि सत्ता पक्ष अपने हिडेन एजेंडा के लिए संसद का मनमर्जी उपयोग कर रहा है हाल ही में अनिश्चित काल के लिए सदन स्थगित होने के 2 दिन पूर्व ही विवाह के लिए युवतियों की उम्र 18 से 21 वर्ष करने वाला विधेयक पेश किया गया और विपक्ष की मांग पर उसे प्रवर समिति को भेज दिया गया सरकार अचानक विपक्ष की मांग पर प्रवर समिति के पास मामले क्यों भेजने लग गए इसके पहले तो जब विधेयक को कानून का रूप देना था तो संसदीय समिति प्रवर समिति को बिल नहीं भेजे जा रहे थे जैसे की परंपरा रही है । युवतियों की विवाह की आयु बदलने का मसला असल में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के महिलाओं के वोट जोड़ने को लेकर जुड़ा है संसद में विधेयक भी उसी दिन पेश हुआ जिस दिन प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के महिला एसएचजी के एक कार्यक्रम में हजार करोड़ की घोषणा करने वाले थे । शादी की आयु के संबंध में जो तथ्य उपलब्ध हैं और सामान्य ज्ञान जो कहता है पाठक स्वयं ही जानते होंगे की बालिग होने के पूर्व शादी गैरकानूनी है किंतु उन्होंने कब ऐसा कोई समाचार सुना जिसमें इस नियम के तहत दोषियों को सजा हुई हो। वर्ष 2000 में 25 से 30 आयु वर्ग की महिलाओं के बीच एक सर्वे हुआ और सर्वे में यह बात निकली की 50 % महिलाओं का विवाह 18 साल से कम की आयु में हुआ था ऐसा ही सर्वे 5 वर्ष बाद हुआ अब यह आंकड़ा 17% पर आ चुका था और अभी हाल ही में 18 में जब जांच आ गया तो पाया गया कि मात्र 7 % मामले ऐसे हैं जहां बालिग होने के पूर्व युवक-यवतियों की शादी हुई इसका सीधा सा अर्थ यह है कि शादी का संबंध परिवारों की शिक्षा दीक्षा आर्थिक स्थिति और सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ा है कानून कोई प्रभावी तरीके से उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाता जिन क्षेत्रों में शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ वहां पर विवाह की आयु बढ़ गई। अब एक और प्रश्न भारत में मर्जी से शारीरिक संबंध बनाने की आयु 18 वर्ष है किंतु शादी 21 वर्ष के पूर्व नहीं की जा सकती हां लिव इन रिलेशन में रहा जा सकता है तो अब इस मसले को क्या समझा जाए साथ ही यह भी जान लिया जाए कि 18 के स्थान पर 21 वर्ष वर्ष शादी की उम्र होने से एक अनुमान के मुताबिक देश के 3 करोड़ 30 लाख लोग प्रभावित होंगे।