24hnbc पीडब्ल्यूडी के ई मधेश्वर प्रसाद की गिरफ्तारी पर उच्चतम न्यायालय ने लगाई रोक
Thursday, 23 Sep 2021 18:00 pm
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समाचार - बिलासपुर
बिलासपुर । बिलासपुर पीडब्ल्यूडी संभाग एक में पदस्थ रहे मधेश्वर प्रसाद के विरुद्ध बिलासपुर सरकंडा थाने में नूतन कॉलोनी में निवासरत एक महिला ने देहिक शोषण का आरोप लगाया था इस एफआईआर को लगभग 1 वर्ष हो रहा है इस बीच प्रभावित अधिकारी ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में एमसीआरसीए 535/2021, पीआर एमपी 813/ 21 प्रस्तुत किए थे इनमें से एमसीआरसीए पर एचसी के आदेश 23/7 /2021 के विरुद्ध अभियुक्त ने उच्चतम न्यायालय में एस एल पी 6355/2021 प्रस्तुत की जिस पर 1 सितंबर 2021 को 3 जज की न्याय पीठ ने आवेदक मधेश्वर प्रसाद की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, अपने एफआईआर दिनांक से यह मामला सुर्खियों में रहा अधिकारी का तबादला बिलासपुर से बाहर हो चुका था और सरकंडा पुलिस ने प्रारंभ में एक दो बार गिरफ्तारी का प्रयास किया । एफआईआर में दर्ज तथ्यों के मुताबिक महिला साड़ी बेचने का काम करती थी और अपने पति के साथ प्रारंभ में अधिकारी के नूतन कॉलोनी स्थित घर पर आना-जाना करती थी पीड़िता का कथन है कि उसी दौरान कोल्ड ड्रिंक में कुछ पिला देने के बाद अधिकारी ने उसके साथ गलत संबंध बनाएं यह बात भी सुनने में आती रही कि शिकायतकर्ता के दो रिश्तेदारों को अधिकारी ने सरकारी विभाग में दैनिक कर्मचारी के रूप में नौकरी पर भी रखा, एसएलपी दायर करने की पूर्व अधिकारी ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में दो याचिका दाखिल की है जिसमें से एक 482 पर अभी भी सुनवाई चल रही है और सरकारी वकील ने पिछली पेशी 20 सितंबर 2021 को विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था जिस पर न्यायमूर्ति ने आगामी सुनवाई तिथि 1 नवंबर 2021 को रख दी. ..।