24hnbc आज विकास अनुज्ञा स्थगित, फिर अपने ही आदेश को कर दिया स्थगित, वाह रे निगम का भवन अधिकारी
Wednesday, 01 Sep 2021 18:00 pm
24 HNBC News
24hnbc.com
समाचार - बिलासपुर
बिलासपुर। गीतांजलि कंस्ट्रक्शन की स्वर्णिमा एरा कॉलोनी के भीतर खसरा क्रमांक 976/53, 976/57 के सीमांकन से उपजे विवाद में नगर पालिक निगम बिलासपुर की के भवन अधिकारी की भूमिका अपने आप में संदिग्ध है। उन्होंने 18 . 1. 2021 को शिकायतकर्ता के आवेदन पत्र के आधार पर गीतांजलि कंस्ट्रक्शन की विकास अनुज्ञा स्थगित कर दी। पत्र में कहा कि टीम बनाकर भूमि का सीमांकन कराएं प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं इसके बाद कॉलोनाइजर गीतांजलि कंस्ट्रक्शन जब कभी भी उपस्थित हुआ हो 25. 1 को इसी भवन अधिकारी ने अपने 18.1 के आदेश को स्थगित कर लिया आश्चर्य की बात है कि भवन अधिकारी ही विकास अनुज्ञा जारी करता है। भवन अधिकारी ही अपनी विकास अनुज्ञा को स्थगित करता है। फिर अपने ही स्थगन आदेश को स्थगित कर लेता है ।
असल में पूरा मामला स्वर्णिमा एरा के टीएनसी अप्रूवल से जुड़ा है। 16 शिकायतकर्ता अपने 1000 - 2000 स्क्वायर फीट जमीनों के लिए सरकारी दफ्तरों की चौखट दर चौखट घूम रहे हैं और सीमांकन आदेश हो जाने के बावजूद सीमांकन नहीं हो रहा है ऐसे में स्वर्णिमा एरा के भीतर विकास अनुज्ञा और रजिस्ट्री कार्य स्थगित ना होने के कारण इस बात की क्या गारंटी की 16 लोगों की जमीन सुरक्षित रहेगी कभी भी गीतांजलि कंस्ट्रक्शन और उसकी मार्केटिंग एजेंसी सृष्टि इंफ्राबिड अपने विकास अनुज्ञा के आधार पर प्लॉट बेच देगी इस बात की भी संभावना है कि नगर निगम के पास जो प्लाट बंधक रखे गए होंगे उनमें भी इन 16 लोगों की जमीन शामिल हो सकती है अतः जनहित तो यही होगा कि जब तक सीमांकन होकर दोबारा टीएनसी से स्थिति स्पष्ट नहीं होती कॉलोनी की खरीदी बिक्री पर स्थगन दिया जाए।