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24hnbc कुर्की की कारवाही पर एयू स्मॉल फाइनेंस को नोटिस
Monday, 16 Aug 2021 18:00 pm
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समाचार -
बिलासपुर। एएयू स्मॉल फाइनेंस की जबर वसूली के खिलाफ कोटा निवासी दुर्गेश कुमार त्रस्त होकर उच्च न्यायालय बिलासपुर पहुंचे। वह कोटा निवासी हैं और उन्होंने 2018 में एयू स्मॉल इन्वेस्टमेंट बैंक बिलासपुर से लोन लिया था जिसकी किस पर वह लगातार पटा रहे थे अप्रैल 2021 से जून 2021 के बीच कोरोना का काल में वे किस्त जमा नहीं कर पाए बैंक ने उन्हें डिफाल्टर घोषित करते हुए रिकवरी की कार्यवाही शुरू कर दी याचिका में कहा गया है कि रिजर्व बैंक इंडिया ने 5 मई को सर्कुलर जारी कर कहा कि जो व्यक्ति लोन की किस्त अदा कर रहा है और कोरोना के कारण नहीं दे पाया है उसे किस्त पटाने का मौका दिया जाएगा या तो किस्त की अवधि बढ़ाई जाएगी या समय बढ़ाया जाएगा और यह नियम 25 करोड़ से कम के लोन पर हैं इसके बाद भी कुर्की की प्रक्रिया शुरू कर दी ऐसे में दुर्गेश कुमार ने अधिवक्ता सुरजीत सिंह के माध्यम से रिट पिटिशन लगाई न्यायालय ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक बिलासपुर एवं जयपुर को नोटिस जारी किया।