24hnbc पर्यावरण स्वीकृति के बिना खुल गई अपोलो फैक्ट्री, जनहित याचिका पर संबंधित पक्षों को जारी हुए नोटिस
Thursday, 05 Aug 2021 18:00 pm
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बिलासपुर । सरकार के तमाम नियमों को धत्ता दिखाकर सिमगा तहसील के अंतर्गत ग्राम चिंगनी तथा केसदा में मैसर्स एपीएल अपोलो ट्यूब नाम की कंपनी बिना पर्यावरण स्वीकृति के चल रही है। महीनों तक ग्राम वासियों ने आंदोलन किया थक हार कर उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की तथ्यात्मक सत्यापन के बाद डी बी ने याचिका में राज्य सरकार, राज्य पर्यावरण बोर्ड और एपीएल अपोलो को उपस्थित होने को कहा है। जनहित याचिका पर पहले उच्च न्यायालय के पर्यावरण बोर्ड को तथ्यों का सत्यापन करने और गलत तथ्य पाया जाने पर याचिकाकर्ता पर जुर्माने की बात कही थी पर्यावरण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र से स्पष्ट हुआ कि केंद्र सरकार द्वारा जारी ई आई ए नोटिफिकेशन के अंतर्गत पर्यावरण की स्वीकृति प्राप्त नहीं है राज्य पर्यावरण बोर्ड से जल प्रदूषण अधिनियम के अंतर्गत सहमति ली गई और फैक्ट्री चालू हो गई याचिकाकर्ता यदु कुमार वर्मा, तिलक राम नायक ने बताया कि केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने 14 अगस्त 2019 को पत्र लिख प्रतिवादी छत्तीसगढ़ पर्यावरण बोर्ड को स्पष्ट किया है कि चालू कर संबंधित उद्योग के पूर्व पर्यावरण स्वीकृति लेनी होगी याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि कंपनी के खिलाफ विधिवत शांतिपूर्ण आंदोलन को बलपूर्वक दबाया जा रहा है।