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24hnbc बाल और किशोर श्रम अधिनियम में हुआ संशोधन, प्रदर्शन सूचना का बदला प्रारूप
Sunday, 30 May 2021 18:00 pm
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24 HNBC बिलासपुर
 
बिलासपुर। बालक और किशोर श्रम अधिनियम से काम नहीं लिया जा रहा है इसके नोटिस का प्रारूप बदल गया है पहले के प्रारूप में केवल देना पर्याप्त था कि कार्यस्थल पर बाल श्रमिक कार्यरत नहीं है किंतु अब इतने से काम नहीं चलेगा। धारा 3(1)और3(A) के तहत प्रतिबंधित खतरनाक क्षेत्र का वर्गीकरण किया गया है तथा कारखाना, होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, घरेलू कामगार, ईट भट्ठा, ऑटोमोबाइल, वर्कशॉप, गैरेज, भवन अन्य निर्माण ज्वलनशील पदार्थ, विस्फोटक संबंधी कार्य बिक्री, बीड़ी उद्योग, तमाकू निर्माण, कृषि प्रक्रिया, खाद्य प्रसंस्करण, अगरबत्ती निर्माण, विद्युत उत्पादन, पेट्रो रसायन, पत्थर खदान, कोल वाशरी जैसे स्थानों पर बाल श्रमिकों का उपयोग पूर्णता प्रतिबंधित है । इन क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए धारा 14 का 3(1), 3(2) के तहत यह लिखना अनिवार्य है कि आयोजकों द्वारा ऐसा करते पाए जाने पर 6 माह से 2 वर्ष तक का कारावास तथा 20 से 50 हजार तक का जुर्माना अथवा दोनों दंडित होंगे ऐसी सूचना नियोक्ता को अपने कार्यस्थल पर लगा के रखनी होगी ।
यह आदेश सविता मिश्रा अपर श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ शासन के हस्ताक्षर से जारी किए गए हैं तथा प्रत्येक नियुक्त प्रदर्शित किया जाना है जो नियोक्ता उक्त सूचना का नहीं करेगा। उस पर भी 10 हजार का जुर्माना किया जाएगा। इस नोटिफिकेशन का प्रदर्शन नर्सिंग होम, टॉकीज, होटल, मॉल, रेस्टोरेंट, समाचार पत्र, संस्थान, निजी शैक्षणिक, कोचिंग, संस्थान, ट्रांसपोर्ट, उपक्रम, निजी सुरक्षा एजेंसी, रेप्लेसमेंट एजेंसी, कंस्ट्रक्शन कंपनी के मुख्य दरवाजे पर किया जाना है।