24hnbc बगैर हॉल मार्क का आभूषण बेचना हुआ दंडनीय अपराध 1 जून से कानून लागू
Sunday, 23 May 2021 18:00 pm
24 HNBC News
24 HNBC. बिलासपुर
बिलासपुर। अब 1 जून 2021 से आभूषणों की बिक्री प्रमाणित दायरे में ही हो सकेगी इसका सीधा सा अर्थ है कि बाजार में आभूषण हॉल मार्क वाला ही दिखेगा भारत सरकार के यह नियम 1 जून 2021 से लागू हो रहे हैं जबकि 15 जनवरी 2020 को बीआईएस हॉल मार्क चिन्ह अंकित प्रमाणित बिक्री आउटलेट नियम नोटिफाई हो चुका है। इस नियम के तहत स्वर्ण बहुमूल्य धातु की वस्तुओं की बिक्री बीआईएस रजिस्ट्री कृत दुकानों द्वारा ही किया जाना कानूनी होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के उपबंधुओं के अधीन दंडनीय होगा। सरकार ने सोना, आभूषणों का काम करने वाले सभी प्रतिष्ठानों को पंजीकृत होने के लिए वेबसाइट खोल दी है। 5 करोड़ से कम का व्यवसाय करने वाले व्यापारियों को 5 साल के लिए 7 हजार 500 रुपए शुल्क लगेगा। बीआईएस स्कीम के तहत 14, 18 एवं 22 कैरेट के गहनों आभूषणों का हॉल मार्क किया जा सकता है इस नियम के लागू होने के साथ ही सोने की प्रमाणिकता संबंधी संदेह समाप्त हो जाएंगे। अब देखना यह है कि लॉकडाउन के बाद 1 जून से जब स्वर्ण आभूषणों की दुकानें खुलेगी तो आभूषण किस रूप में बिकेगा और बिना हॉल मार्क वाले जेवरात का मूल्यांकन ग्राहक कैसे करता है।