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H C ने दी बिना एन ओ सी ट्रांसप्लांट की अनुमति
Sunday, 21 Mar 2021 18:00 pm
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जबलपुर, 24HNBC

 मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राजधानी भोपाल निवासी राकेश जैन को स्वयं के जोखिम पर बिना एनओसी किडनी ट्रांसप्लांटेशन की अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान लालघाटी, भोपाल निवासी राकेश जैन की ओर से अधिवक्ता आकाश सिंघई ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता की दोनों किडनी खराब हैं। उन्हें भोपाल निवासी सुरेंद्र अग्रवाल किडनी डोनेट करने के लिए तैयार हैं। किडनी ट्रांसप्लांटेशन की एनओसी के लिए उन्होंने राज्य सरकार की समिति के पास आवेदन किया। लेकिन समिति ने उन्हें एनओसी नहीं दी। लिहाजा, उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने दो नवंबर, 2020 को राज्य सरकार की समिति को निर्देश दिया था कि 10 दिन के भीतर याचिकाकर्ता के आवेदन पर विधि अनुसार निर्णय किया जाए।अस्पताल ने भी सात जनवरी, 2021 को किडनी ट्रांसप्लांटेशन के सभी दस्तावेज भेज दिए, इसके बाद भी एनओसी नहीं दी गई। अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। इसलिए जल्द ही किडनी ट्रांसप्लांटेशन करना जरूरी है। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने बिना एनओसी याचिकाकर्ता के जोखिम पर किडनी ट्रांसप्लांटेशन की अनुमति दे दी।