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बिलासपुर कलेक्टर का आदेश यथावत, मिशन अस्पताल की लीज निरस्त

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बिलासपुर, 30 अक्टूबर 2024। 
चांटापारा नजूल सीट नंबर एक मिशन अस्पताल के प्रकरण में कमिश्नर कोर्ट ने कलेक्टर बिलासपुर के आदेश को वैध बताकर उसके खिलाफ प्रस्तुत सभी आवेदन पत्रों को खारिज कर दिया। 
बिलासपुर मिशन अस्पताल 12 एकड़ जमीन के लीज निरस्तीकरण का यह प्रकरण चर्चित मामलों में से एक है। बिलासपुर नजूल अधिकारी ने लगभग तीन माह पूर्व मिशन अस्पताल को खाली करने का आदेश दिया था। नजूल अधिकारी के आदेश के विरुद्ध पहले उच्च न्यायालय में फिर उच्च न्यायालय के आदेश पर कमिश्नर कोर्ट में याचिकाएं प्रस्तुत की गई थी। न्यायालय ने तीन अलग-अलग आवेदनों को एक साथ निराकरण करते हुए बिलासपुर कलेक्टर के आदेश को पूरी तरह वैधानिक कहा। आज न्यायालय कार्यों का अंतिम कार्य व्यवस्था और गुरुवार 31 अक्टूबर से लगातार चार दिन का अवकाश है। कोर्ट के आदेश की नकल शासकीय कार्यालय खुलने के बाद ही मिल सकेगी।