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2000 का देसी तोता पालना गैरकानूनी, हाइब्रिड 50000 का शौक
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बिलासपुर, 28 अगस्त 2024।
वन्य जीव अधिनियम के तहत पक्षी पालन और बेचना गैरकानूनी है का ऐसा जलवा खींचा गया कि शहर की अधिकांश दुकानें जो एक हफ्ते पूर्व तक पक्षियों से भरी रहती थी अब पिंजरो से भरी है। केवल पूर्ण हाई कोर्ट रोड स्थित एक दुकान पर अभी भी हर तरीके के पक्षी बेचे जा रहे हैं जो लववर्ड पूर्व में 200 से 300 तक मिलती थी अब 650 में मिल रही है। पिंजरा 1 महीने का दान करके यह पूरा गिफ्ट पैक लगभग ₹2000 तक पहुंच गया है। कुल मिलाकर देसी तोता पालने वाला अपराधी और हाइब्रिड विदेशी पक्षी जिसका दाम कभी भी 50000 के नीचे नहीं होता है उसे पालन अभी भी अभीजात्य वर्ग का शौक है। बताया जा रहा है कि 55 लोगों ने अपने घर के तोते कानन पिंडारी में जमा किए वहीं दुकानदार खुला आम कहता है कानन पेंडारी में कौन से पशु पक्षी सुरक्षित हैं। खाने वाले हर जगह मौजूद हैं।
अचानक पक्षी के बिक्री रेट ज्यादा क्यों हो गई तो दुकानदार का कहना है मांग और सप्लाई का खेल है। पहले एक विभाग को देकर काम चल जाता था अब तीन विभाग को देना है। खुलेआम बेच भी नहीं सकते रेट तो बढ़ेगा ही।