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शुक्ला, टुटेजा अग्रिम जमानत निरस्त पर सुनवाई कल

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समाचार -
बिलासपुर, 20 नवंबर 2022 । यह मामला छत्तीसगढ़ की राजनीति को व्यापक रूप से प्रभावित कर रहा है। ईडी ने उच्चतम न्यायालय में हलफनामा देकर कहा कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जिस जस्टिस ने इन दोनों आईएएस नान घोटाले के आरोपी को अग्रिम जमानत दी, देने के पहले दो बार सीएम से मुलाकात की जब से ईडी ने उच्चतम न्यायालय में यह हलफनामा दिया है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में उबाल आता रहता है, छत्तीसगढ़ सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए यह मामला कितना महत्वपूर्ण है उसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ अधिवक्ता की सेवा ली गई है।
छत्तीसगढ़ का नाम घोटाला 2015 में तब हुआ जब भाजपा सरकार थी और मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन थे यह घोटाला 36 हजार करोड़ का बताया जाता है। इसी मामले में सरकार बदलने के बाद अनिल टुटेजा, आलोक शुक्ला दोनों आईएएस को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई। 
वर्तमान में यह दोनों छत्तीसगढ़ के सीएम के खास माने जाते हैं ईडी का आरोप है कि सीएम जांच को कमजोर कर रहे हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल का एमआर शाह की अध्यक्षता वाली बेंच में तर्क था कि यह मामला पूर्व में चीफ जस्टिस की अदालत में पूर्व में चुना गया है। अतः वही भेजा जाए और सुनवाई 21 को हो, पहले यह मामला 20 अक्टूबर को सुना गया था फिक्स डेट के साथ 3:20 के बाद रखा जाए के निर्देश के बावजूद 17 तारीख को सुना गया। अब इस पर 21 नवंबर को सुनवाई होगी अर्थात कल, उच्चतम न्यायालय में चल रही इस सुनवाई पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट परिसर में भी खूब रूचि ली जाती है।